शिकायत दर्ज होने के बाद, कंगना ने ट्वीट किया था, 'नवरात्रि में कौन-कौन व्रत रख रहा है। यह फोटो आज के सेलिब्रेशन की है। मैंने भी व्रत रखा है। इस बीच मेरे खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। लगता है महाराष्ट्र की पप्पू सेना को मेरी बहुत याद आ रही है। मुझे इतना मत याद करो। मैं वहां जल्द आ रही हूं।'जैसे रानी लक्ष्मीबाई का क़िला तोड़ा था मेरा घर तोड़ दिया, जैसे सावरकर जी को विद्रोह केलिए जेल में डाला गया था मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंटॉलरन्स गँग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने ने इस इंटॉलरंट देश में? @aamir_khan
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 23, 2020
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है केस
बता दें कि कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295(ए) 153(ए) और 124(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बांद्रा अदालत ने निर्देशक साहिल अशरफ सैय्यद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
कंगना रनौत पर एफआईआर के लिए कोर्ट में लगाई गई थी याचिका
खबरों के मुताबिक, मुन्ना वरली और साहिल अशरफ सैयद नाम के याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि कंगना टीवी चैनलों पर अपने ट्वीट और साक्षात्कार के जरिए हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा कर रही हैं।

