इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान पर लगाए NSA को माना अवैध, रिहा करने के आदेश

Savan Kumar
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील खान (Dr Kafeel Khan) और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को सीएए (CAA) , एनआरसी (NRC) और एनपीए (NPA) के विरोध के बीच यूपी पुलिस द्वारा कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तत्काल रिहाई का आदेश दिया है, अदालत ने डॉ. कफील को हिरासत में लेने और एनएसए के तहत नजरबंदी की अवधि बढ़ाने को अवैध करार दिया।
आपको बता दें कि डॉ कफील पिछले 6 महीनों से जेल में हैं, हाल ही में उनकी हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, डॉ कफील ने जेल से पीएम मोदी को पत्र जारी करने और कोविद -19 मरीजों की सेवा करने की मांग की, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैप भी भेजा था।
यंहा से शुरू हुआ था मामला
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से 60 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में आरोपी रहे डॉ. कफील खान इसके बाद ही सुर्खियों में आए, उन पर आरोप लगाया गया था कि वह हंड्रेड बेडवर्ड के प्रभारी थे और ऑक्सीजन की कमी के बारे में जानने के बावजूद, अधिकारियों को सही समय पर सूचित नहीं किया गया था, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।


9 महीने जेल में बिताने के बाद, डॉ कफील को अप्रैल 2018 में जमानत मिल गई। बाहर आने के बाद भी, उन्होंने बच्चों की मौतों को नरसंहार बताया और यूपी सरकार की जिम्मेदारी बताया, जुलाई 2018 में उन्हें 'कंगाल' होने की खबरें भी आईं, कफील ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन के डर से कोई भी उनके और उनके भाई के साथ कारोबार नहीं कर रहा है, उनके भाई पर गोलीबारी की भी घटना हुई थी।
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों में सुनवाई के दिये थे आदेश
इसके बाद, डॉ कफील ने पिछले साल दिसंबर 2019 में एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया, उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था, एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया, उसे 29 जनवरी को मुंबई से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद उन्हें एनएसए लगाकर मथुरा की जेल में डाल दिया गया।
डॉ कफील ने रास्का (एनएसए) के तहत नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि डॉ. कफील की लंबित याचिका पर सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जाए। डा. काफील पर लगे एनएसए को कोर्ट ने अवैध माना
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉ. कफील खान की गिरफ्तारी को रास्का (एनएसए) के तहत अवैध घोषित कर दिया, साथ ही उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। सरकार ने सीएए के विरोध में डॉ. कफील के भाषण को उत्तेजक माना, लेकिन अदालत ने फैसले में कहा कि डॉ. कफील का भाषण हिंसा या नफरत बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि नागरिकों में राष्ट्रीय अखंडता और एकता बढ़ाने के लिए था।
Tags: Travel, History

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